न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार से चार सप्ताह के भीतर एक चार्ट दाखिल करने को कहा, जिसमें उस समयसीमा का संकेत दिया गया है जिसके भीतर सिफारिशों के आधार पर कई कदमों को लागू किया जा सकता है। अदालत ने रिपोर्ट के निष्कर्षों में से एक को महत्वपूर्ण बताया कि विकेंद्रीकृत संयंत्रों के अलावा, सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों और अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। राजधानी को पहले से ही तयारी कानी हो गई, जायदा से जायदा ऑक्सीजन उत्पादन काटने की जरूरत है
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